Tuesday, December 18, 2012

किस मानव के लिए ये अधिकार


 चिन्तामणि मिश्र 
 अभी पिछ¶े सप्ताह देश भर में मानव अधिकार दिवस पर कई कार्यकम हुए। सा¶ का एक दिन मानव अधिकार का कीर्तन करने के ¶िए निर्धारित है। इस दिन गोष्ठीस भा आयोजित करके कुछ समाज सेवक मानव अधिकारों पर बतकही कर ¶ेते हैं और दूसरे दिन ¶ोकल अखबारों में अपनी फोटों देख कर गद-गदी आनन्द में स्नान की डुबकी लगा ¶ेते हैं।
फिर इसी तरह अन्य दिवस मनाने के ¶िए जुट जाते हैं। अस¶ में हमारा देश उत्सव-प्रेमी देश है। हम पूरे सा¶ नाना प्रकार के दिवस मनाते हैं। और इसी बहाने अपनी समाज-सेवा की पीठ सह¶ा ¶ेते हैं। देश में सन 1993 में मानव आधकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 2010 में हमारूे देश ने एडिनबर्ग घोषणा-पत्र को अंगीकृत किया। किन्तु मानव अधिकार आज भी हमारे संविधान में दर्ज मौ¶िक अधिकारों की तरह किताबी हैं।
संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को मौ¶िक अधिकार की गारन्टी देता है किन्तु देश की सरकारें और व्यवस्था स्थापित करने वा¶ी ऐजेन्सियां बेरहमी और बेइमानी के साथ इन्हें कुच¶ने में ही लगी हैं। ऐसे हा¶ातों में मानव अधिकार की बात करना सपनों की तिजारत करना है।
अस¶ में नागरिक अधिकार हों या मानव अधिकार हों, दोनों हमारे देश में सजावटी अधिकार बना दिए गए हैं। कोई भी सरकार इन्हें देना ही नहीं चाहती हैं। पु¶िस,अदा¶त,सरकारी दप्तर, जेल, अस्पता¶, शिक्षण संस्थाएं नागरिकों के किसी भी अधिकार को नही मानती। पु¶िस चाहे जिसे और जिस वक्त भी सन्देह के नाम पर हवा¶ात में ठूंस देती है। संगीन धाराएं लगा कर अदा¶त में पेश कर देती है। जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। और कई वर्षो का नरक भेागने के बाद उसे दोष-मुक्त कर दिया जाता है। देश भर में ऐसे किस्से बिखरे पड़े हैं कि जवानी के प्रारम्भ में सन्देह के नाम पर पु¶िस ने पकड़ा, अमानवीय यंत्रणा दी और दबंगई के साथ अदा¶त में झूठे सबूत पेश किए और उसे सजा सुना दी गई। जब वह अभागा बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसे निरपराध बता कर दोषमुक्त कर दिया। इस आदमी के सबसे अच्छे सा¶ तो जा चुके। उसकी पैरवी करते-करते उसका बूढ़ा बाप मर गया, उसकी मां ब्रेन-हैमरेज से लकवा का शिकार हो गई। क्या इससे जो छीना गया है उसे मानव अधिकार का घन्टा बजाने बा¶े वापस दिला सकेंगे? जो यातनाएं इस आदमी ने भोगी हैं वे उसे न ठीक से सोने देगीं कभी, न जागने देंगी। ऐसी घटनाएं देश में रोज हो रही हैं। कुछ लाख रुपए की क्षति-पूर्ति मानव अधिकार के झन्डाबरदार इसे दिला भी देंगे तो क्या वह वास्तव में उसने जो खोया है और जो उसने भोगा है इससे उसकी पुर्ति हो सकेगी? जिन ¶ोगों ने उसके अधिकारों का अपहरण किया क्या उन्हें दंडित कराया गया? नागरिकों को मि¶े नागरिक अधिकार हों या मानव अधिकार हों जब तक इनकी पवित्रता और इनके सम्मान का भय सत्ता को नहीं होगा तब तक इन अधिकारों की बात करना और इनको लागू कराने का प्रवचन देना टाइम-पास करना है।
खीरा चोरी करने वा¶े को जमानत और सुनवाई के अभाव में लम्बे समय तक जेल में रखा जाता है और हीरा चोर की अवकाश के दिन भी जमानत मंजूर हो जाती है। ऐसे ताकतवर ¶ोगों के ¶िए उनके निवास स्थल को ही जेल घोषित कर दिया जाता है। यह ¶ोग एक पल के ¶िए भी जेल नहीं जाते। इनको लाख-दो लाख रुपए रोज के मेहनताने वा¶े वकील सु¶भ होते हैं। साधारण नागरिक अदा¶तों में पेशी पर पेशी का नरक भोगता है। अदा¶तों में गवाह और अपराधी के साथ समान व्यवहार होता है। गवाह को बैठने तक का प्रबन्ध नहीं है उसे घंटों खड़े हो कर बयान दर्ज कराना होता है और वकी¶ों की जिरह इसी तरह ङोलनी होती है। क्यों गवाह के मानव अधिकार हमारे देश में ¶ोपित कर दिए गए हैं? यूरोप के कई देशों में अदा¶तों में अपराधी तक के बैठने की व्यवस्था है।
अक्सर आम नागरिक को पु¶िस उसके घर से उठा कर थाना में कई दिनों तक इस¶िए बैठा कर ह¶ाकान करती है क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य फरार है। ऐसी जबरदस्ती तो नागरिक अधिकार और मानव अधिकार को ठेंगा दिखाना है।
बारह सा¶ से मणिपुर की इरोम शर्मि¶ा अनशन कर रही है, आफ्सा कानून के खिलाफ। यह कानून सुरक्षा ब¶ों को अधिकार देता है कि वे सन्देह के आधार पर किसी को भी गो¶ी मार सकते हैं, किसी भी घर की छापामारी कर सकते हैं। मानव अधिकार की छाती पर बैठी सरकारें ऐसे हिटलरी अधिकार दे कर संविधान और राष्ट्र संघ को दिए वचनों की अर्थी निका¶ रही हैं। महाराष्ट्र की दो लड़कियों को जेल में इस¶िए जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने एक क्षेत्रीय दल के सुप्रीमो की अंतिम यात्रा को ¶े कर मुम्बई बन्द पर सवा¶ खड़ा किया था। व्यवस्था के खिलाफ काटरून बनाना भी जेल यात्रा कराता है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी रोज दिगम्बर हो रही है। वैसे महाबली नेता किसी प्रान्त विशेष और जाति विशेष के ¶ोगों को सरेआम अपनी कथित जागीर से भगाने का अल्टीमेटम देते हैं। उनकी पिटाई कराते हैं। उन्हें अपशब्द कहते हैं और नफरत की मुहिम चलाते हैं तब कानून व्यवस्था डरपोक मूषक की तरह दुबकी रहती है।
अब तो देश में चाहे नागरिक अधिकार हों या फिर मानव अधिकार, दोनों स्कूल-का¶ेजों की उन किताबों में ही हैं जिनको रट कर परीक्षा पास की जाती है, व्यवहार में इनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। वीआईपी और इसी बिरादरी की जमात के ¶िए कभी भी कोई भी सड़क घटों बन्द कर दी जाती है।
देश के चिरकुट नागरिक अस्पता¶ तक जाने से रोक दिए जाते हैं अब अगर किसी महिला का प्रसव भी होना है तो उसे अस्पता¶ नहीं सड़क पर ही प्रसव कराना पड़ता है। गम्भीर हा¶त में मरणासन्न मरीज को सड़क का इस्तेमा¶ करने की इजाजत नहीं है। छात्रों और छात्राओं को परीक्षा देने के पूर्व रोज तलाशी ली जाती है। कितना अपमान-जनक तरीका है, यह नकल पर नकेल डा¶ने का? इतने पर्यवेक्षक आधा सैकड़ा छात्रों पर नजर तक नहीं रख सकते? अस¶ में हमारे देश में हमारे भाग्य-विधाताओं और उनके नौकरशाहों का अपना संविधान चलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान नाम ¶ेने के ¶िए है। मानव अधिकारों की बहा¶ी और उन्हें लागू कराने के ¶िए एक दिवस का उत्सव नहीं बल्कि इसे सतत चलाना होगा और खाए-अघाए ¶ोगों की तरह नसीहत देने की जगह आम आदमी के पास इस आन्दो¶न को ¶े जा कर उसे संगठित करना होगा ।
- लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक हैं।
सम्पर्क सूत्र - 09425174450.

No comments:

Post a Comment